केंद्र सरकार ने पुरे भारत में 01 जुलाई से अनलॉक-2 लागु कर दिया गया है। अनलॉक-2 के तहत उत्तराखंड सरकार ने कारोबारियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी कई तरह की रियायत दी हैं। बता दे अनलॉक-2 में उत्तराखंड सरकार ने कई छूट दी है। अब उत्तराखंड में रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे और शॉपिंग मॉल, होटल आदि पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसी तरह शादी समारोह आदि में शामिल होने आने वाले अतिथियों को भी क्वांरटीन नहीं होना होगा।
बता दे उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को अनलॉक-2 के तहत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त कायम है। और हाँ बता दे कि सबसे राहत भरी खबर पर्यटकों के लिए है। अब उत्तराखंड में एक बार फिर से घूमने का सिल-सिला शुरू होने जा रहा है। बाहरी पर्यटक आराम से घूमने आ सकते है उत्तराखंड की वादियों में घूमने। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कुछ नियम बनाए है, बता दे पर्यटकों को 72 घंटे पहले तक कराया गया कोविड टेस्ट और परिणाम निगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही पर्यटकों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। होटल और होम स्टे संचालकों को पर्यटकों से अंडरटेकिंग लेना होगा कि वे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएंगे।
बता दे उत्तराखंड आने पर पर्यटकों को कम से कम 7 दिन की बुकिंग करानी होगी। अगर आइसीएमआर की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट निगेटिव है तो 7 दिन का नियम लागू नहीं होगा। राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी को भी पास की जरूरत नहीं होगी।
देहरादून स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि परमिट आदि की जरूरत नहीं होगी लेकिन सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेेशन देखा जाएगा। अब हाई कोविड लोड से इतर अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन किया जायेगा। इसके अलावा हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों लोगों को 7 दिन के लिए होम और 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा। अगर कोविड हाई लोड शहरों से फ्लाइट बदल कर आते है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।