टिहरी : 15 हजार से अधिक मासिक आय वाले, निशुल्क राशन के पात्र नहीं, डीएम मंगेश घिल्डियाल

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वीरेंद्र वर्मा

टिहरी : जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जनपद के समस्त राशन कार्ड उपभोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण अपील जारी करते हुए कहा है, कि वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण महामारी अधिनियम-1897, उत्तराखंड महामारी अधिनियम कोविड-19 रेगुलेशन-2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 लागू है।

इस अवधि के दौरान आमजन को खाद सामग्री की कमी ना हो इस हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत (सफेद कार्ड व अंत्योदय कार्ड) 5 किलोग्राम प्रति यूनिट/प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2014 में ₹15000 से कम मासिक आय वाले परिवारों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया गया था। जिसेसे संबंधित परिवार विगत 5 वर्षों से लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना से आच्छादित ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय ₹15000 से अधिक हो चुकी है, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा के राशन कार्डो (सफेद तथा गुलाबी) का समर्पण करें ताकि निर्धन/पात्र परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। जिस हेतू समर्पणकर्ता कार्ड धारक अपना कार्ड एक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर जिला पूर्ति कार्यालय टिहरी गढ़वाल में जमा करवा सकते हैं।

उक्त समर्पणकर्ता कार्ड धारक की सालाना आय ₹500000 से कम होने पर उन्हें राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड) से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्हीं राशन कार्ड धारकों को राशन निर्गत की जाएगी जिनके राशन कार्ड ऑनलाइन/आधार वैलिडेट हो चुके हैं।

इस अपील के पश्चात भी यदि किसी उपभोक्ता द्वारा गरीब जनमानस हेतु जारी निशुल्क राशन का अपात्र होते हुए भी अवैध तरीके से उपयोग किया जाता है तो संबंधित उपभोक्ता का कार्ड निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955, महामारी अधिनियम-1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

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