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ललित जोशी
नैनीताल : रामदेव की संस्था पतंजलि द्वारा कोरोना वायरस से निजात दिलाने की दवा कोरोनील के मामले में उच्च न्यायालय ने पतंजली और एन.आई.एम.एस. जयपुर को नोटिस भेज दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनी कुमार ने जनहित याचिका डालकर कहा है कि पतंजली ने जरूरी मापदंडो की अनदेखी की है। इसके अलावा एन.आई.एम.एस., उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग और आयुष मंत्रालय की अनुमति के बगैर ही दवाई बनाई है। याची ने न्यायालय से कहा कि, बिना किसी क्लीनिकल ट्रायल के बनी कोरोनिल पर प्रतिबंध के साथ पतंजलि पर कार्यवाही की जाए।