नैनीताल : उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लॉकडाउन के दौरान स्पेशल पास देने के मामले को निस्तारित कर दिया है. इस मामले में चीफ जस्टिस की बेंच ने डी.जी.पी. और मुख्य सचिव को कार्रवाई कर 31 जुलाई तक कोर्ट को बताने का आदेश दिया है.
अमनमणि त्रिपाठी सहित 10 लोगों को मई महीने में केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए स्पेशल पास जारी हुआ था. उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृ कर्म के लिए इन धामों में जाने की अनुमति दी गई थी. जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी.
देहरादून निवासी उमेश शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर विधायक अमनमणि त्रिपाठी को स्पेशल पास दिए जाने पर सवाल खड़े किए थे. याचिकाकर्ता ने अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश और देहारादून जिलाधिकारी पर लॉकडाउन नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगाया था.