कोरोनिल को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। पुलिस के मुताबिक जयपुर आयानगर में इसी ग्राउंड पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
पुलिस के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कभी कोरोनिल खरीदी ही नहीं, न ही कभी इस्तेमाल किया। उन्होंने केवल बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख कर शिकायत दर्ज़ की। बता दें, बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में हुई थी। जोकि दिल्ली पुलिस के वसंत विहार थाने के कार्यक्षेत्र में नही आता है। इसलिए याचिकाकर्ता को सीधे आयुष मंत्रालय में शिकायत देनी चाहिए थी। जो शिकायतकर्ता ने नहीं किया।
शिकायतकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि अगर जयपुर में मुकदमा दर्ज हो सकता है तो दिल्ली में उनकी शिकायत पर क्यो नहीं? क्या जयपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस के कानून में कोई अंतर है? क्या दोनों राज्यों की पुलिस अलग-अलग कानून के तहत काम करती है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को कोरोनिल को इम्युनिटी पावर बूस्टर के तौर पर बेचने की स्वीकृति दे दी है।