आरोग्य सेतु ऐप से वेबसाइट को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने नीति आयोग, नेशनल इनफाॅर्मेटिक्स सेंटर और केंद्र सरकार नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्ष अपना अपना जवाब 10 दिन के अंदर दााखिल करें. याचिका लगाने वाले साउथ केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कोर्ट को कहा कि अगर इस वेबसाइट पर नाॅन रजिस्टर्ड ई-फार्मेसी दवाइयां बेच सकती है तो फिर ऑफलाइन फार्मेसी को भी इस पर जगह मिलनी चाहिए क्योकि वो रजिस्टर्ड हैं.
केंद्र सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कोविड-19 के मद्देनजर देश में लाॅकडाउन था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते थे. लेकिन उन्हें दवाइयों की आवश्यकता थी. ऐसे में इस वेबसाइट के माध्यम से दवाइयों को लोगों के घर तक पहुंचाने की आवश्यकता को पूरा किया गया.
दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि आरोग्य सेतु ऐप से http://www.aarogyasetumitr.in नाम की वेबसाइट को तुरंत हटाया जाए। याचिका में बताया गया है कि वेबसाइट ई-फार्मेसीज के लिए मार्केंटिंग टूल की तरह काम कर रही हैं. याचिका में खासतौर से इस बात का विरोध किया गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी प्लेटफाॅर्म पर प्राइवेट कमर्शियल विज्ञापनों को प्रमोट कर रही किसी वेबसाइट को कैसे जहग दी जा सकती हैं.